गुरमीत राम रहीम पर है एक और संगीन केस, जयपुर में होनी है पेशी
साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी पाए गए गुरमीत राम रहीम के ऊपर सिर्फ यही एक मामला नहीं है. उन पर कई आरोप लोग चुके हैं. ऐसे ही एक आपराधिक मामले में गुरमीत राम रहीम को 7 सितंबर को जयपुर के मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी पेश होना है. दरअसल, गुरमीत पर एक व्यक्ति की पत्नी को गायब करने का आरोप है.
जी हां, राम रहीम के खिलाफ जयपुर में भी मामला दर्ज है. 5 मई 2015 को कमलेश नाम के एक व्यक्ति ने कोर्ट में परिवाद दर्ज किया था. परिवाद में उसने बताया था कि वो और उसकी पत्नी राम रहीम के सिरसा आश्रम में जाते थे. लेकिन वहां पर उसकी पत्नी को कैद कर लिया गया है.
कोर्ट ने जयपुर के जवाहर नगर थाने को मुकदमा दर्ज कर उसकी पत्नी को पेश करने के लिए कहा था. 8 मई 2015 को जवाहर नगर थाने में राम रहीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया गया था. जिसमें पुलिस अब तक जांच नही कर पाई है. पुलिस ने अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट में जवाब लिखा है कि बाबा के डेरा में जाने की अनुमति नहीं मिल पा रही है. डेरा प्रमुख के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. इस मामले में कोर्ट ने 7 सितंबर को सभी पक्षों को कोर्ट में तलब किया है जहां पर परिवादी कमलेश की भी गवाही होनी है.
जयपुर के जगतपुर के मनहोरपुर में रहने वाले कमलेश रैगर ने राजस्थान हाईकोर्ट में हैबियस कार्पस लगाई गई थी कि वो अपनी पत्नी 26 साल की गुड्डी देवी और अपने बच्चों के साथ राम रहीम के सिरसा के डेरे में गया था. 23 से 25 मार्च 2015 तक वो राम रहीम के आश्रम में थे लेकिन वहां के इंचार्ज दत्ता पत्नी को राम रहीम से मिलवाने ले गए तब से उसकी पत्नी नहीं मिली और अब डेरा वाले पत्नी के बारे में पूछने पर आश्रम से भगा दे रहे हैं. उसके बाद कोर्ट ने राजस्थान के डीजीपी से कमलेश की पत्नी को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था. मगर पुलिस उसको कोर्ट में पेश करने में सफल नहीं हो पाई तो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राम रहीम समेत तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था.
साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी पाए गए गुरमीत राम रहीम के ऊपर सिर्फ यही एक मामला नहीं है. उन पर कई आरोप लोग चुके हैं. ऐसे ही एक आपराधिक मामले में गुरमीत राम रहीम को 7 सितंबर को जयपुर के मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी पेश होना है. दरअसल, गुरमीत पर एक व्यक्ति की पत्नी को गायब करने का आरोप है.
जी हां, राम रहीम के खिलाफ जयपुर में भी मामला दर्ज है. 5 मई 2015 को कमलेश नाम के एक व्यक्ति ने कोर्ट में परिवाद दर्ज किया था. परिवाद में उसने बताया था कि वो और उसकी पत्नी राम रहीम के सिरसा आश्रम में जाते थे. लेकिन वहां पर उसकी पत्नी को कैद कर लिया गया है.
कोर्ट ने जयपुर के जवाहर नगर थाने को मुकदमा दर्ज कर उसकी पत्नी को पेश करने के लिए कहा था. 8 मई 2015 को जवाहर नगर थाने में राम रहीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया गया था. जिसमें पुलिस अब तक जांच नही कर पाई है. पुलिस ने अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट में जवाब लिखा है कि बाबा के डेरा में जाने की अनुमति नहीं मिल पा रही है. डेरा प्रमुख के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. इस मामले में कोर्ट ने 7 सितंबर को सभी पक्षों को कोर्ट में तलब किया है जहां पर परिवादी कमलेश की भी गवाही होनी है.
जयपुर के जगतपुर के मनहोरपुर में रहने वाले कमलेश रैगर ने राजस्थान हाईकोर्ट में हैबियस कार्पस लगाई गई थी कि वो अपनी पत्नी 26 साल की गुड्डी देवी और अपने बच्चों के साथ राम रहीम के सिरसा के डेरे में गया था. 23 से 25 मार्च 2015 तक वो राम रहीम के आश्रम में थे लेकिन वहां के इंचार्ज दत्ता पत्नी को राम रहीम से मिलवाने ले गए तब से उसकी पत्नी नहीं मिली और अब डेरा वाले पत्नी के बारे में पूछने पर आश्रम से भगा दे रहे हैं. उसके बाद कोर्ट ने राजस्थान के डीजीपी से कमलेश की पत्नी को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था. मगर पुलिस उसको कोर्ट में पेश करने में सफल नहीं हो पाई तो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राम रहीम समेत तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था.
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