ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच सरोजिनी नगर मार्केट में कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां
राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच, बुधवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें भीड़-भाड़ वाले सरोजिनी नगर बाजार (Sarojini Nagar market) में दुकानदारों को एक-दूसरे पर गिरते हुए और चलने के लिए धक्का-मुक्की करते हुए दिखाया गया है.
रविवार को रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में लोग बाजार के बीच से अपना रास्ता बनाने के लिए और सामाजिक दूरियों के मानदंडों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं.
सरोजिनी नगर मिनी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने इस स्थिति के लिए फेरीवालों को जिम्मेदार ठहराया है.
दिल्ली ने बुधवार को 125 naye कोविड-19 मामले दर्ज किए, जो 22 जून के बाद से सबसे अधिक है, जिसके बाद इसकी संख्या 14,42,515 तक पहुंच चुकी है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पॉजिटिव दर 0.20 प्रतिशत thi
इससे पहले दिन में, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शहर में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए कोई सभा न हो.
50 प्रतिशत तक बैठने की क्षमता के साथ रेस्तरां और बार चालू रहेंगे. इसके अलावा अधिकतम 200 लोगों की उपस्थिति के साथ विवाह संबंधी समारोहों की अनुमति है.
राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच, बुधवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें भीड़-भाड़ वाले सरोजिनी नगर बाजार (Sarojini Nagar market) में दुकानदारों को एक-दूसरे पर गिरते हुए और चलने के लिए धक्का-मुक्की करते हुए दिखाया गया है.
रविवार को रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में लोग बाजार के बीच से अपना रास्ता बनाने के लिए और सामाजिक दूरियों के मानदंडों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं.
सरोजिनी नगर मिनी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने इस स्थिति के लिए फेरीवालों को जिम्मेदार ठहराया है.
दिल्ली ने बुधवार को 125 naye कोविड-19 मामले दर्ज किए, जो 22 जून के बाद से सबसे अधिक है, जिसके बाद इसकी संख्या 14,42,515 तक पहुंच चुकी है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पॉजिटिव दर 0.20 प्रतिशत thi
इससे पहले दिन में, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शहर में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए कोई सभा न हो.
50 प्रतिशत तक बैठने की क्षमता के साथ रेस्तरां और बार चालू रहेंगे. इसके अलावा अधिकतम 200 लोगों की उपस्थिति के साथ विवाह संबंधी समारोहों की अनुमति है.
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