• 21 hours ago
वेलूर. काटपाडी में वर्ष 2022 में महिला चिकित्सक को ऑटो में अगवा करने के बाद उसके साथ किए गए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चार लोगों को यहां महिला अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। दुष्कर्म की इस घटना के बाद राज्य में राजनीतिक आक्रोश फैल गया था और विपक्षी दलों ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने बताया कि अपराध में गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान ऑटो चालक पार्थिबन, दिहाड़ी मजदूर मणि उर्फ मणिकंडन और उसके दोस्त भरत और संतोष के रूप में हुई है। जबकि पांचवां आरोपी किशोर है, जिसका किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष मुकदमा चल रहा है। अपराधियों को गुरुवार को वेलूर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक महिला अदालत) एस. मागेश्वरी बानू रेखा के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने सजा सुनाई और उनमें से प्रत्येक पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। पुलिस ने बताया कि 16 मार्च 2022 को रात साढ़े 12 बजे पीडि़ता अपने पुरुष सहकर्मी के साथ काटपाडी में ऑटो का इंतजार कर रही थी, तभी ऑटो सवार पांच लोगों के गिरोह ने उन्हें किराए की सवारी बैठे होने का यकीन दिया और उन्हें इसी आधार पर ऑटो में बैठने के लिए मना लिया। उन दोनों को पलारनदी के किनारे ले जाया गया, जहां गिरोह ने महिला चिकित्सक के सहकर्मी पर हमला किया और कथित तौर पर चाकू की नोंक पर सहकर्मी को घेरने के बाद महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म किया। गिरोह ने दोनों से उनके मोबाइल फोन, दो सोने के आभूषण और एटीएम कार्ड लूट लिए और एटीएम से 40 हजार रुपए निकाल लिए। यह घटना तब प्रकाश में आई जब गिरोह के तीन सदस्यों को कथित तौर पर शराब के नशे में झगड़े के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म करने की बात कबूल की, जिसके बाद बाकी संदिग्धों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि बाद में महिला चिकित्सक से ऑनलाइन शिकायत प्राप्त की गई।

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