सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (18 फरवरी, 2025) को सुनवाई करते हुए यूट्यूबर रणवीर अलहबादिया को फटकार लगाई और कहा कि उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं, उसमें हम उनकी क्या मदद करें. 16 फरवरी को रणवीर अलहबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देशभर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को एकसाथ जोड़ने की मांग की थी. यूट्यूब के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के एक एपिसोड में रणवीर अलहाबादिया पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कुछ टिप्पणियां कीं, जिन पर देश में बवाल मच गया. उन पर अश्लील कॉमेडी करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गईं. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलहाबादिया से कहा, 'फेमस हो गए हैं, तो क्या कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है? माता-पिता के बारे में अश्लील बातें कीं. यह दिखाता है कि उसके दिमाग मे कुछ गंदगी भरी है. इस दौरान रणवीर अलहबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिकाकर्ता को धमकी मिल रही हैं. ज़ुबान काट कर लाने वाले को ईनाम का ऐलान किया गया है.
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