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जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद पाकिस्तान ने उसकी संपत्ति जब्त करने और उस पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। अजहर के हथियारों की खरीद-फरोख्त PAR भी प्रतिबंध लगा है।

आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और अल कायदा संबंधी संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति ने बुधवार को अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। पाकिस्तान के सिक्युरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसीपी) ने गुरुवार को सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं और नियमन अधिकारियों को अजहर के सभी निवेश खातों को ब्लॉक करने का आदेश दिया।

एसईसीपी ने आदेश दिया कि सभी कंपनियां उसके डेटा को स्कैन करेंगी और अजहर के खातों पर की गई आवश्यक कार्रवाई के बारे में 3 दिनों के अंदर सूचना देगी।
पाक गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अजहर पहले से ही आतंकरोधी कानून की चौथी अनुसूची में है और पुलिस की इजाजत के बगैर यात्रा नहीं कर सकेगा। इसके तहत सूचीबद्ध होने पर उस पर कोई हथियार रखने की भी पाबंदी होगी।
अजहर का नाम 'नेशनल एंटी टेररिस्ट ऑथरिटी' के निषिद्ध लोगों की सूची में शामिल है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय प्रवक्ता मोहम्मद फैसल के मुताबिक पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पूरी तरह से सहयोग करेगा।

उन्होंने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान अजहर पर लगे प्रतिबंधों को फौरन लागू करेगा। पाक विदेश मंत्रालय ने बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा कि संघ सरकार को यह आदेश देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अजहर के खिलाफ प्रस्ताव 2368 (2017) का पूर्ण रूप से पालन होगा। सरकार ने अधिकारियों को अधिसूचना के आधार पर जैश सरगना के खिलाफ समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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