ICLU के वकीलों की एक टीम जगतपुरी स्टेशन पहुंची और पुलिस अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे धारा 41 (डी) सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दाखिल करके उन्हें बंदियों से मिलने दें. उन्होंने मना कर दिया और एक रिसीविंग दी और कहा कि कोई वरिष्ठ अधिकारी पुलिस स्टेशन में नहीं है और उन्हें इंतजार करना होगा.
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