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  • 2 days ago
CJI Khanna on Waqf Protest: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज नए वक्फ कानून (Waqf Law) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है. सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाएं दायर हैं, सुप्रीम कोर्ट में इसकी वैधता को चुनौती दी गई है. याचिकाओं में दावा किया गया है कि संशोधित कानून के तहत वक्फ की संपत्तियों (Waqf Assets) का प्रबंधन असामान्य ढंग से किया जाएगा और ये कानून मुसलमानों के मौलिक अधिकारों (fundamental rights of muslims) का उल्लंघन करता है. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, (CJI Sanjiv Khanna) जस्टिस संजय कुमार (Justice Sanjay Kumar) और जस्टिस केवी विश्वनाथन (Justice KV Vishwanathan) के रूप में तीन जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. इसकी पहले दिन की सुनवाई पूरी हो चुकी है. चलिए जानते हैं पहले दिन की सुनवाई में क्या क्या हुआ.

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Transcript
00:00वक्फ कानुन पर पहले दिन की सुनवाई पूरी
00:04मुसलिम पक्ष केंदर ने क्या दी दलील
00:07सीजी आई खन्ना ने दौनों पक्षों को क्या क्या कहा
00:1116 अप्रेल को वो इंतजार अब खत्म हो गया
00:14वक्फ कानुन के खिलाफ और समर्थन में पड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोट में
00:18सीजी आई खन्ना की बेंच ने सुनवाई शुरू कर दी
00:2116 अप्रेल को सीजी आई खन्ना की तीन जज़ों की बेंच में
00:25मुस्लिम पक्ष और केंदर सरकार के वकील सॉले सिट्रल जनरल तुशार महता ने अपनी अपनी दलीलें रखी
00:31वक्फ कानुन के खिलाफ दाके लियाचिकाओं के वकीलों की टीम में कपिल सिबल और अविशेक मनु सिंग भी मुख्यरूप से वकील रहे
00:39सुप्रीम कोट में पहले दिन की सुनवाई पूरी हो चुकी है अब 17 अपरेल को CGI खन्ना की बेंच के सामने दोनों पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे
00:48सुप्रीम कोट में सुनवाई के दुरान आज क्या क्या हुआ सुप्रीम कोट के वकील एपी सिंग ने पूरे विस्तार से बताया
00:54वक्ष अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाय थी सबों की सुनवाई मान्य सर्वच नियाले के मुख नयाधिश के आदालत में हुआ
01:05आज दोनों पक्ष को सुना गया लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल दो बज़े के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है
01:18जो मुसलिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं
01:32वो amendments उनके fundamental right का हनन करता है ये Muslim पक्ष का दलिल था कानून के हिसाब से दूसरा उनका कहना है कि जो उनका fundamental right है आर्टिकल 25-26 में यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है लेकिन भारत सरकार के तरफ से
01:51सॉलिसीटर जेनरल और जो हम जो हम लोग जो समर्थक इस संसोधन के हैं हम लोग के तरफ से जो सीने अड्वोकेर्स और हम लोगों नहीं अपनी बात सम्विधान सम्मत है और उसमें के amendment को जब आप देखेंगे चाहे वो section 3 का amendment हो section 9 का amendment हो section 14 का amendment हो section 36 का
02:10amendment 83 में तो कोई भी fundamental right का हनन नहीं हो रहा है माननी ये bench भी अपने observation में कहा कि हां जो बहुत सारे amendments हैं वह ऐसा परतीत होता है कि संविधान के अनुसार है लेकिन उनका जो user का जो definition है उस पर court कुछ clarification चाह रही थी
02:32साथ ही साथ court का कहना था कि जो council के constitution में जो members है उसमें हिंदू members को लेकर के court clarification चाह रही है इन दो
02:43मुद्दों पर कल सॉलिसीटर जेनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वोकिले हम लोगों से उस पर assistance मांगा है
02:51clarification मांगा है अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई दो बज़े होगी दौनों पक्षों की तरफ से दलीले सुनने के बाद सीजी आई खन्ना की बेंच ने अब इसकी अगली सुनवाई की तारिक 17 अप्रेल को दी है ऐसे में अब यह देखना बहत एहम होगा कि सीजी आई
03:21इंदी के साथ धन्यवाद

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