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Sambhal Violence: जमीयत उलेमा ए हिंद (jamiat ulema e hind) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में संभल (Sambhal Violence) मामले को लेकर आवेदन दाखिल किया था. जमीयत ने कहा कि 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट (Places of Worship Act) के रहते धार्मिक स्थलों के सर्वे का आदेश अदालतें दे रही हैं. ये गलत है. जमीयत ने कहा है कि धार्मिक स्थलों के 1947 वाले स्वरूप को बनाए रखने की बात कहने वाले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से लागू होना चाहिए. वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना (CJI Sanjiv Khanna) की बेंच ने सुनवाई की. जिसपर सीजेआई खन्ना (CJI Khanna) ने बड़ी टिप्पणी की है.

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