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Supreme Court on Bulldozer Action: बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपना रुख साफ कर दिया. सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन वाले इस केस में दो जजों की बेंच ने फैसला सुनाया. इस बेंच में जस्टिस बीआर गवई (Justice BR Gavai) और जस्टिस केवी विश्वनाथ (Justice KV Vishwanathan) शामिल रहे. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ कर दिया है कि आरोपी भर होने से ही बुलडोजर एक्शन नहीं किया जा सकता है. लेकिन कुछ ऐसा सामने आया है जोकि ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि बुलडोजर का पहिया बदस्तूर चलता रहेगा. मामले पर क्या बोलीं मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव (Dimple Yadav) देखें वीडियो.

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