• 13 hours ago
Gorakhpur News In Hindi Uttar Pradesh: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है संपत्तियों को ध्वस्त करना उचित नहीं है। कार्यपालक अधिकारी न्यायाधीश नहीं हो सकते। वे आरोपी को दोषी करार नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर वन इंडिया हिंदी रिपोर्टर पुनीत श्रीवास्तव ने गोरखपुर के लोगों की प्रतिक्रिया जानी।


~HT.95~

Category

🗞
News

Recommended