Adultery अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने IPC 497 को असंवैधानिक बताया
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार यानी आज एक अहम फैसले में व्यभिचार कानून (adultery law) को असंवैधानिक करार देते हुए इसे अपराध मानने से इनकार कर दिया है. अदालत की 5 जजों की पीठ ने कहा कि यह कानून असंवैधानिक और मनमाने ढंग से लागू किया गया था. करीब 157 साल पुराने इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने 9 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रखा था.
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