ayodhya-verdict-rajnath-singh-says-supreme-court-gives-landmark-judgement
नई दिल्ली: अयोध्या केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने विवादित ढांचे की जमीन हिंदुओं की सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो तीन महीने के अंदर मंदिर के लिए ट्रस्ट का निर्माण करे। कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया। इसी के साथ ही कोर्ट ने मस्जिद के लिए अयोध्या में अहम जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है। ये जमीन केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार को देने के निर्देश दिए गए हैं।
नई दिल्ली: अयोध्या केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने विवादित ढांचे की जमीन हिंदुओं की सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो तीन महीने के अंदर मंदिर के लिए ट्रस्ट का निर्माण करे। कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया। इसी के साथ ही कोर्ट ने मस्जिद के लिए अयोध्या में अहम जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है। ये जमीन केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार को देने के निर्देश दिए गए हैं।
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